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मानव तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर मेरठ के डीएम, एसएसपी, सीएमओ तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के जिलाधिकारी, एसएसपी और सीएमओ को 23 अप्रैल को तलब किया है। एक जनहित याचिका में मेरठ के रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स की खराब दशा, वहां हो रही मौतों का मामला उठाया गया है। रेड लाइट एरिया बंद करने की मांग की गई है। सीएमओ ने रेड लाइट एरिया में रह रही सेक्स वर्कर्स की दशा पर रिपोर्ट दी है इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर दिया है।

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याचिका में कहा गया है कि मेरठ के रेड लाइट एरिया में काम कर रही सेक्स वर्कर्स को लेकर सीमएओ ने रिपोर्ट दी है कि वहां छह लड़कियां एचआईवी पॉजिटिव हैं। सात लड़कियों की पिछले एक साल में मौत हो चुकी है। इसमें से एक लड़की को ग्राहक ने गोली मार दी थी। एक ने खुदकुशी कर ली और एक की मौत एचआईवी की वजह से हो गई। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कहा सीएमओ की रिपोर्ट पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस स्थिति में वह अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें।

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