इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के जिलाधिकारी, एसएसपी और सीएमओ को 23 अप्रैल को तलब किया है। एक जनहित याचिका में मेरठ के रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स की खराब दशा, वहां हो रही मौतों का मामला उठाया गया है। रेड लाइट एरिया बंद करने की मांग की गई है। सीएमओ ने रेड लाइट एरिया में रह रही सेक्स वर्कर्स की दशा पर रिपोर्ट दी है इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर दिया है।