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उद्योगों में कार्यरत हर कर्मचारियों का चिकित्सीय बीमा अनिवार्य

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कारखानों के हर कर्मचारी का चिकित्सीय बीमा कराना अनिवार्य है। लॉकडाउन-तीन के दौरान कारखानों के संचालन के लिए यह शर्त लगाई है। इसका पालन पूर्व से संचालित कंपनियों में भी लागू करना होगा।
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लॉकडाउन-तीन के दौरान उद्योगों को संचालित करने के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश दिए जारी किए गए हैं। पूर्व में आदेश था कि कर्मचारियों को कारखाना परिसर में रखना होगा या उन्हें घर से लाने-पहुंचाने की व्यवस्था फैक्ट्री प्रबंधन को करना होगा। इसके लिए सिर्फ एक पास जारी होगा। इस पाबंदी को लेकर फैक्ट्री मालिकों को आपत्ति थी। इसमें थोड़ी राहत दी गई है लेकिन, 50 से कम कर्मचारी वाले कारखानों के लिए। ऐसे कारखानों के कर्मचारी अपने वाहन से कार्यालय और घर आ-जा सकेंगे। इसके लिए पास जारी किए जाएंगे लेकिन प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि फैक्ट्री परिसर में प्रवेश करने वाले सभी गाड़ियों पर स्प्रे मशीन से कीटनाशक का छिड़काव किया जाए। 50 से अधिक कर्मचारी वाले कारखानों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। यानी, कर्मचारियों को लाने-पहुंचाने के लिए कंपनी की ओर से वाहन की व्यवस्था करनी होगी। गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिया गया है कि दो पारियों के बीच में कम से एक घंटा का अंतराल रखना होगा। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने सोमवार को उद्यमी संगठनों के साथ बैठक में गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। साथ ही उसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त उद्योग अजय चौरसिया, इस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष विनय टंडन, नैनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव नैय्यर, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संस्कार गुप्ता, जीएस दरबारी, अनिल अग्रवाल, राकेश नारायण हजेला आदि मौजूद रहे।
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