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महंत नरेंद्र गिरि मौत मामला : आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

Mon, 22 Aug 2022 08:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने सीबीआई से खुदकुशी की जांच के दौरान फर्द बरामदगी, आरोप पत्र का संज्ञान लिए जाने से संबंधित रिकार्ड को अगली सुनवाई पर पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को भी इस मामले में सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
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Prayagraj News : योग गुरु आनंद गिरि। - फोटो : प्रयागराज
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विस्तार
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अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सोमवार को सीबीआई की तरफ से बहस जारी रही। सीबीआई की ओर से सही तरीके से केस से जुड़े तथ्यों की जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी।

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कोर्ट ने सीबीआई से खुदकुशी की जांच के दौरान फर्द बरामदगी, आरोप पत्र का संज्ञान लिए जाने से संबंधित रिकार्ड को अगली सुनवाई पर पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को भी इस मामले में सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। क्योंकि, सीबीआई से पूर्व मामले की जांच यूपी पुलिस द्वारा ही की जा रही थी और मौके पर सारी बरामदगी उसी द्वारा की गई है।

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इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता को केस से जुड़े सभी तथ्यों का एक ब्योरा भी प्रस्तुत करने को कहा है, जिससे कि सुनवाई के दौरान तथ्यों के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।


कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बरामद साक्ष्यों के ब्यौरे की जानकारी मांगी। केस पत्रावली पर ब्योरा उपलब्ध न होने के कारण कोर्ट ने रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। याची पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। शिकायतकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की है।


याची का कहना है उसे बिना ठोस साक्ष्य के फंसाया गया है। महंत नरेंद्र गिरि के खुदकुशी नोट में सुनी-सुनाई बातों को लेकर याची पर मजबूर करने की आशंका व्यक्त करते हुए आरोप लगाया गया है।
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