इसकी जांच के बाद वन परिक्षेत्र रायपुर के परिक्षेत्र अधिकारी छत्तीसगढ़ की 26 कंपनियों वन परिक्षेत्र अधिकारी ने टिंबर एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि इन कंपनियों ने भंडारण के संबंध में भौतिक सत्यापन संबंधी रिपोर्ट का एक पक्षीय नोटरी कराई है, जो अनुचित है। नोटरी कराए जाते समय न तो उनके कार्यालय को सूचना दी गई और ना ही कार्यालय प्रमुख से सहमति ली गई। यह संबंधित टिंबर मार्ट और आरा मशीन मालिकों की ओर से छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम के प्रवाधानों के विरुद्ध कार्य किया गया है। इससे अवमानना परिलक्षित हुई है।
नए सिरे से कंपनियों के स्टॉक का होगा सत्यापन
साल स्लीपर के भंडारण की गलत जानकारी देने की शिकायत पर रायपुर के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी ललित कुमार साहू, वनपाल, कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने स्टॉक मापन कर सत्यापन शुरू कर दिया है। इससे आरा मशीन मालिकों और टिंबर मार्ट कंपनियों में अफरातफरी मच गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कहा है कि मौके पर पहुंचकर सभी टिंबर मार्ट कंपनियों के स्टॉक का मापन कराया जाना अनिवार्य समझा जा रहा है। यदि पहले के मापन और मौजूदा मापन में विषमताएं पाई गईं तो वन अपराध कायम कर न्यायालयीय कार्रवाई की जाएगी।