मामले के विवेचक को आदेश दिया गया कि अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए और रिमांड के दौरान विवेचन अभियुक्त को किसी भी प्रकार की यातना नहीं देंगे। इसके साथ ही संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कोर्ट के समक्ष पेश करें।
जिला न्यायालय ने करेली थानाक्षेत्र के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए अभियुक्त मोहम्मद अली उर्फ अली मोहम्मद को 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। यह अवधि दिनांक सात अगस्त 2022 की सुबह 10.00 से आठ अगस्त 2022 की सुबह 10 बजे तक की होगी। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी विधेय ने अभियुक्त के वकील और सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार एवं प्रभात सिंह के तर्कों को सुनकर दिया।
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मामले के विवेचक को आदेश दिया गया कि अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए और रिमांड के दौरान विवेचन अभियुक्त को किसी भी प्रकार की यातना नहीं देंगे। इसके साथ ही संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कोर्ट के समक्ष पेश करें। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अभियुक्त अपने साथ दो अधिवक्ता को ले जा सकता है, जो निश्चित दूरी से रिमांड की कार्यवाही को देख सकता है। मोहम्मद अली ने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर 14 दिन के लिए जेल भेजा था।