जिला न्यायालय ने सोमवार को नाटे उर्फ कासिम को जिंदा जलाकर हत्या मामले के आरोप में पत्नी निग्गो उर्फ शबनम एवं सास जैनफ उर्फ जैनास को सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।
जिला न्यायालय ने सोमवार को नाटे उर्फ कासिम को जिंदा जलाकर हत्या मामले के आरोप में पत्नी निग्गो उर्फ शबनम एवं सास जैनफ उर्फ जैनास को सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। यह आदेश जिला न्यायाधीश ने आरोपियों के वकील और शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुन कर दिया।
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मृतक के पिता इकबाल ने 14 मई 2014 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि निग्गो उर्फ शबनम और जैनफ उर्फ जैनास ने मिलकर मेरे बेटे पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। मोबाइल फोन पर सूचना पाकर स्वरूपरानी अस्पताल आए तो देखा कि बेटे की हालत काफी गंभीर है। वहां पर इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे बयान में पीडि़त ने बताया कि मुझे पत्नी निग्गो और सास जैनास ने मिलकर जान से मारने की नियत से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया है।