आठ अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
मस्जिद को वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्ति घोषित करने मात्र से वक्फ कानून उस पर लागू नहीं होगा। विवाद हिंदू मुस्लिम के बीच है। मुस्लिम समुदाय के दो धड़ों के बीच विवाद नहीं है। इसलिए मामले में वक्फ कानून लागू नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि यह केवल संपत्ति का ही विवाद नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था व भावनाओं का राष्ट्रीय विवाद है। विवादित स्थान भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर का है। जहां मुस्लिम समुदाय मस्जिद होने का विवाद खड़ा कर रहा है। राम अयोध्या जन्मभूमि मंदिर फैसले के बाद इस केस का महत्व बढ़ गया है। सोमवार को समय की कमी के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।