इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में तीन दिनों से लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने एसपी को भी तलब किया था। बुधवार को कोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी तो बताया गया कि मामले की मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज के थाने में हिरासत में मौत के मामले में बुधवार को मजिस्ट्रेटी जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कासगंज पुलिस अधीक्षक से कहा है कि वह रिपोर्ट लेकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट मामले में बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने पीड़ित पिता चांद मियां की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में तीन दिनों से लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने एसपी को भी तलब किया था। बुधवार को कोर्ट ने जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी तो बताया गया कि मामले की मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है। कोर्ट ने इस जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। चांद मियां ने याचिका दायर करते हुए मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की थी।
पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। मामले के अनुसार 22 साल की एक लड़की के लापता होने की घटना में पुलिस ने अल्ताफ को रेलवे स्टेशन से उठा लिा था। थाने में पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी।