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High Court : असंज्ञेय अपराध में चार्जशीट पर सीधे समन जारी करना अवैध, न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द

Fri, 28 Nov 2025 01:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(1)(एच) के तहत दर्ज असंज्ञेय अपराध की पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) पर मजिस्ट्रेट सीधे समन जारी नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट को परिवाद केस मानकर ही आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए।
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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(1)(एच) के तहत दर्ज असंज्ञेय अपराध की पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) पर मजिस्ट्रेट सीधे समन जारी नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में पुलिस रिपोर्ट को परिवाद केस मानकर ही आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए।

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प्रेमपाल और तीन अन्य की याचिका पर यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की एकल पीठ ने शाहजहांपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के 11 अक्तूबर 2024 को जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। वहीं, मामले को वापस मजिस्ट्रेट को भेजते हुए निर्देश दिया कि वह इसे परिवाद (कंप्लेंट) केस की तरह सुनकर नया आदेश पारित करें।
तिलहर थाना क्षेत्र में पड़ोसी प्रेमपाल और रामनाथ के बीच शौचालय के अपशिष्ट जल निकासी को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि प्रेमपाल की ओर से बनाए गए शौचालय से गंदा पानी खुले नाले में बहकर रामनाथ के घर के सामने पहुंच रहा था। कई बार कहने पर भी सुधार न होने पर विवाद बढ़ गया। 10 अगस्त 2024 को मारपीट की नौबत पहुंच गई। रामनाथ पक्ष का दावा है कि प्रेमपाल और उसके परिवार ने लाठी-डंडों से हमला किया, जबकि प्रेमपाल पक्ष इसे झूठा और परेशान करने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया एनसीआर बता रहा था।
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कोर्ट ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए समन आदेश जारी कर दिया। याची ने इस आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी की बात सुने बिना समन जारी किया, जो कानून के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेटों को भी निर्देश दिया कि वे प्रत्येक आदेश पर अपने हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम और न्यायिक पहचान स्पष्ट रूप से अंकित करें।

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