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UP: निवर्तमान MLA इरफान सोलंकी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की अपील, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Thu, 04 Jul 2024 10:46 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज

सार

अपील पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय पक्ष रखेंगे। इरफान को अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी।
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट से मिली सात साल की सजा को चुनौती दी है। अपील में दोषी ठहराए जाने व सजा सुनाए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। साथ ही अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाने व जमानत देने की गुहार लगाई है। 

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न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच अगले सप्ताह से अपील पर सुनवाई कर सकती है। अपील पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय पक्ष रखेंगे। इरफान को यदि हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इरफान और रिजवान को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों भाइयों को जाजमऊ आगजनी कांड में तीन जून को दोषी ठहराया था।

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