कोर्ट ने कहा कि जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की मांग को लेकर जनहित याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। धारा 67 की कार्यवाही पूरी करने का आदेश देकर पालन न होने पर अधिकारियों को दंडित कराने को अवमानना याचिका दाखिल करते हैं। अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारी ध्वस्तीकरण भी कर रहे हैं।
मामले में याची ने अतिक्रमण हटाने की मांग में याचिका दायर की। कोर्ट ने धारा 67 की कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया। पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर कर डीएम व एसडीएम को दंडित करने की मांग की। कोर्ट ने गोहरी गांव के दो प्लाटों 2489, 2491 का अतिक्रमण करने के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
एसडीएम ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि जांच की गई। एक प्लॉट तालाब है, जिसमें मत्स्य पालन ठेका दिया गया है। दूसरा प्लाट गांव के कुछ लोगों की भूमिधरी जमीन है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने दूसरे का अतिक्रमण हटाने आए याची के अतिक्रमण की जांच का आदेश देते हुए कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।