कोर्ट ने जिलाधिकारी को राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शाहगंज से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया जाय।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को छह हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या फतेहगढ़ गांव की भूमि पर बन रहे चक मार्ग हद निर्धारण किया गया है। कोर्ट ने यह कहा है कि यह देखा जाय कि वह भिउवरहा कला के निवासी याची की भूमि का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है।
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कोर्ट ने जिलाधिकारी को राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शाहगंज से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने विष्णु चंद उर्फ किशुन चंद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि याची भिउवरहा कला का निवासी है। प्लाट संख्या 366 रकबा 0.202 हेक्टेयर का भूमिधर स्वामी है। पड़ोस के गांव फतेहगढ़ की याची की जमीन से सटे प्लाट संख्या 292 पर उस गांव के लोग चक मार्ग बनवा रहे हैं। जिसमें याची के खेत का अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिका में याची ने अपने खेत में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी।