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अपह़त खुशबू को न्यायालय में हाजिर करने का आदेश

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहृत किशोरी केपिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर लड़की को 22 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने किशोरी को हाजिर करने केलिए पांच हजार रुपये महानिबंधक केसमक्ष जमा करने का भी याची को आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने किशोरी के पिता राजेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मालूम हो कि प्रयागराज थाना हंडिया केढोकरी गांव के मजदूर राजेंद्र सिंह की 17 वर्ष की नाबालिग बेटी को गांव के ही दबंग धर्मराज उर्फ धर्मेंद्र कुमार यादव बहका कर, अपहरण कर भगा ले गया। जिसकी प्राथमिकी हंडिया थाने में दर्ज हुई है। पिता की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस किया। कोर्ट ने विरोधी पक्षों धर्मेंद्र कुमार यादव व दयाराम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने और लड़की को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
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