प्रयागराज। जिला न्यायालय ने अधिवक्ता से मारपीट करने के आरोपी दरोगा, सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. लकी की अदालत ने दारागंज निवासी अधिवक्ता सौरभ कुमार की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
अधिवक्ता ने अर्जी में आरोप लगाया कि 21 अक्टूबर की रात दशहरा मेला घूमने के दौरान पुलिस ने उन्हें बेवजह पकड़ लिया और बेरहमी से पीटते हुए थाने ले गई। इसके बाद सुबह तक हवालात में ही बंद रखा। इस दौरान उनके गले की चेन, पैसे और घड़ी पुलिस वालों ने ले ली। दारागंज थाने से प्राप्त आख्या और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने मामले को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए आरोपी दरोगा बृजेश चौरसिया और तीन सिपाहियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। संवाद