इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप आपरेटर भर्ती में खाली बचे पदों के बाबत दो हफ्ते में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी ने सूचित किया है कि भर्ती में 672 पद खाली रह गए हैं। जबकि राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि विज्ञापित 3210 पदों में से सभी भरे जा चुके हैं। तथ्यात्मक रूप से सरकार की जानकारी गलत लग रही है।
सरकार स्थिति स्पष्ट करे। याचिका की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज के विजय कुमार व 26 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में ट्यूबवेल आपरेटर सेवा नियमावली के हवाले से कहा कि भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी करने का उपबंध है। इसके बावजूद आयोग ने 3210 अभ्यर्थियों की सूची जारी की। राज्य सरकार ने 19 अगस्त 20 के आदेश से कहा कि कोई पद खाली नहीं बचा है और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने 19 अक्तूबर 20 को कहा 672 पद भरने से बचे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। संवाद