आरोपी आनंद गिरि की ओर से कहा गया कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लिहाजा, सीबीआई कोर्ट लखनऊ में इसकी सुनवाई हो, लेकिन सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि चूंकि मामला जिला न्यायालय प्रयागराज के क्षेत्राधिकार का है, इसलिए मामले की सुनवाई यहीं की अदालत में हो।
महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में जिला न्यायालय में 25 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी। जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।
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इसके पूर्व मौत के मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल खड़े किए गए। आरोपी आनंद गिरि की ओर से कहा गया कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लिहाजा, सीबीआई कोर्ट लखनऊ में इसकी सुनवाई हो, लेकिन सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि चूंकि मामला जिला न्यायालय प्रयागराज के क्षेत्राधिकार का है, इसलिए मामले की सुनवाई यहीं की अदालत में हो।
अदालत ने मामले में दो अन्य सहअभियुक्तों को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए केस की सुनवाई केलिए 25 अप्रैल की तिथि तय कर दी। कोर्ट ने इसी मामले में महंत बलबीर गिरि की याचिका की भी सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी। बलबीर गिरि ने उस कमरे को खोलने की मांग की है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरि का शव पंखे से लटकते हुए पाया गया था।