जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति सुभाष केसरवानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे वीरभद्र ने एडीजीसी श्रीप्रकाश शुक्ल को सुनकर दिया है।
घटना दो दिसंबर 2018 की घूरपुर के जसरा बाजार की है। वादी रमेश चन्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री दीक्षा देवी की शादी अभियुक्त सुभाष केसरवानी से घटना के एक साल पूर्व की थी।
दहेज की मांग को लेकर मृतका के ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि दहेेज की मांग पूरी न होने पर गला घोट कर हत्या कर दी थी।