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नई व्यवस्था : गांवाें में भी मकान बनवाना होगा महंगा, स्वीकृत कराना होगा नक्शा

Thu, 29 Sep 2022 09:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

प्रकाशन के बाद इसी वर्ष से यह व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान, व्यावसायिक भवन आदि के निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य किए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है।
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architecture - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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ग्रामीण क्षेत्रों में मकान तथा अन्य निर्माण कराने से पहले जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराना होगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। जिला पंचायत के इस निर्णय को गजट के लिए भेजा गया है। प्रकाशन के बाद इसी वर्ष से यह व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान, व्यावसायिक भवन आदि के निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य किए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। जिला पंचायत की ओर से दो साल पहले ही इसका प्रस्ताव पारित कराया गया था लेकिन गतिरोध बना रहा। इसके बाद सदन की दोबारा मंजूरी ली गई।

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इसी क्रम में शासन की अनुमति के बाद मंडलायुक्त के पास फाइल भेजी गई थी। अपर मुख्य अधिकारी उमेश चंद्र पटेल ने बताया कि मंडलायुक्त की भी मंजूरी मिल गई है। इसे प्रकाशन के लिए भेजा गया है। गजट होने की तारीख से ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जिला पंचायत डॉ. वीके सिंह का कहना है कि अगले महीने तक नोटिफिकेशन किए जाने की तैयारी है। मकान तथा अन्य निर्माण को लेकर शासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। शुल्क भी तय किया गया है। उसी के अनुसार नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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नए निर्माण पर लागू होगी व्यवस्था
नक्शा स्वीकृति की अनिवार्यता से पुराने मकानों को बाहर रखा गया है। नोटिफिकेशन के बाद होने वाले निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। पूर्व में बने मकान में नया निर्माण होता है तो उसका भी नक्शा स्वीकृत कराना होगा। अपर मुख्य अधिकारी का कहना है कि इसके लिए अलग गाइडलाइन है।


व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बदलवाना हो भू उपयोग
कस्बों, प्रमुख बाजार में जिन मकान एवं भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उन्हें भू उपयोग कराना होगा। नए व्यवसाय के साथ पहले से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी यह अनिवार्य होगा।


दूर होंगे विवाद, मिल सकेगा बैंक से ऋण
नक्शा बनाए जाने की अनिवार्यता से मकान बनवाना महंगा होगा लेकिन इससे सहूलियतें बढ़ने की भी बात भी कही जा रही है। अफसरों का कहना है कि नक्शा मंजूर करने से पहले जिला पंचायत में मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज भी देखे जाएंगे। ऐसे में नक्शा स्वीकृत होेने से मालिकाना हक को लेकर विवाद दूर होंगे। इसके अलावा बैंक से लोन भी मिल सकेगा।
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