नए निर्माण पर लागू होगी व्यवस्था
नक्शा स्वीकृति की अनिवार्यता से पुराने मकानों को बाहर रखा गया है। नोटिफिकेशन के बाद होने वाले निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। पूर्व में बने मकान में नया निर्माण होता है तो उसका भी नक्शा स्वीकृत कराना होगा। अपर मुख्य अधिकारी का कहना है कि इसके लिए अलग गाइडलाइन है।
व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बदलवाना हो भू उपयोग
कस्बों, प्रमुख बाजार में जिन मकान एवं भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उन्हें भू उपयोग कराना होगा। नए व्यवसाय के साथ पहले से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी यह अनिवार्य होगा।
दूर होंगे विवाद, मिल सकेगा बैंक से ऋण
नक्शा बनाए जाने की अनिवार्यता से मकान बनवाना महंगा होगा लेकिन इससे सहूलियतें बढ़ने की भी बात भी कही जा रही है। अफसरों का कहना है कि नक्शा मंजूर करने से पहले जिला पंचायत में मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज भी देखे जाएंगे। ऐसे में नक्शा स्वीकृत होेने से मालिकाना हक को लेकर विवाद दूर होंगे। इसके अलावा बैंक से लोन भी मिल सकेगा।