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Highcourt News: कोरोना मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त : हाईकोर्ट   

Thu, 20 Aug 2020 01:23 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में बनाए गए लेवल थ्री हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं को अपर्याप्त माना है।
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कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आईसीयू और अन्य वार्डों मेें डाक्टरों और नर्सों की संख्या प्रति मरीज के हिसाब से बढ़ाई जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से अन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी जानकारी तलब की है।

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ के निर्देश पर डीएम प्रयागराज भानुचंद्र गोस्वामी और एसएसपी अभिषेक दीक्षित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।
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उन्होंने बताया कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन  के तहत हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही फिलहाल के लिए रोक दी है। यह लंबित रहेगी।
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कोर्ट ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा रात दिन प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

कोर्ट ने डीएम से जानना चाहा कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन लागू करने के संबंध में कब आदेश दिया। इसका जवाब डीएम तत्काल नहीं दे सके। कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की कि प्रशासन और पुलिस अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
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