इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है। प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों को निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश सभी जिला अदालतों, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पर लागू होगा।जिला जज ,जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेंगे।
सभी जिला अदालतों को 20 अप्रैल से खोले जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाबत जिला जज इलाहाबाद ने डीएम को पत्र भेज कर उनसे कचहरी की स्थिति की जानकारी मांगी है। पूछा है क्या जिला न्यायालय कैंटोनमेंट जोन में आता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट जोन में आने वाली अदालतों को खोलने पर रोक लगाई है या इस जोन में रहने वाले कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर आने से छूट होगी, इसके मद्देनजर जिला जज ने जानकारी मांगी है।