चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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न्यायपीठों ने 18 और 19 मार्च को सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई मंगलवार और बुधवार की। इन सभी मुकदमों में सरकार और वकीलों से ईमेल के जरिए अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। हालांकि अदालत उन मामलों में भी आदेश पारित कर रही है जिनमें सरकार या दूसरे पक्ष ने ईमेल से जवाब नहीं भेजा है।
दो माह आपत्ति की छूट लॉक डाउन के दौरान न्यायपीठे जिन मामलों में आदेश पारित कर रही हैं यदि उसमें दूसरा पक्ष सरकार, शिकायतकर्ता या कोई अन्य व्यथित व्यक्ति यदि उसे लगता है कि तथ्यों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वह दो माह के भीतर आदेश को रिकॉल कॉल करने अथवा संशोधित करने की अर्जी दाखिल कर सकता है ।