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हाईकोर्ट : मुस्लिम युवक की पुलिस हिरासत में मौत पर एसपी कासगंज से जवाब तलब

Sun, 26 Dec 2021 02:24 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने पिता की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि अल्ताफ  की थाना कोतवाली कासगंज में पुलिस कस्टडी में नौ नवंबर 2021 को मौत हो गई थी।
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अदालत - फोटो : file
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल के मुस्लिम युवक की पुलिस हिरासत में मौत पर एसपी कासगंज से जवाबी हलफनामा मांगा है। बेटे की मौत पर पिता चांद मियां ने याचिका दायर की थी। उन्होंने पुलिस हिरासत में मौत की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पिता ने याचिका में बतौर मुआवजा एक करोड़ रुपये की भी मांग की है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने पिता की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि अल्ताफ  की थाना कोतवाली कासगंज में पुलिस कस्टडी में नौ नवंबर 2021 को मौत हो गई थी। अल्ताफ  को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी। बाद में वह कोतवाली में मृत पाया गया था।

याची पिता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि इस पूरी घटना की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाए, ताकि उसके साथ न्याय हो सके। कहा गया है कि पुलिस के अलावा अन्य उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए, जो इस घटना को अंजाम देने में सहयोगी रहे हैं। याचिका में कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच करने की भी मांग की गई है। याची पिता ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान उसे और उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा दिलाई जाए।

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