फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Allahabad High Court : गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की धनराशि की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

Sat, 12 Mar 2022 10:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची के अधिवक्ता गौतम कुमार बनर्जी की ओर से तर्क दिया गया कि गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया। कर्मचारी के खाते में पैसा जाने लगा तो सरकार उसकी हर माह कटौती कर रही है। याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया गया।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट प्रेस में तृतीय श्रेणी (बाइंडर पद पर) पर तैनात कर्मचारियों से प्रत्येक माह वेतन वृद्धि धनराशि की वसूली पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सरोज कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन




याची के अधिवक्ता गौतम कुमार बनर्जी की ओर से तर्क दिया गया कि गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया। कर्मचारी के खाते में पैसा जाने लगा तो सरकार उसकी हर माह कटौती कर रही है। याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया गया।



कहा गया कि याची के खाते में विपक्ष की ओर से भुगतान किया गया। याची की उसमें कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची के खाते से अब रिकवरी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें