फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP : हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट पर सरकार से मांगा जवाब

Mon, 22 Sep 2025 05:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) परीक्षा 2025 (एलटी ग्रेट शिक्षक भर्ती) में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) परीक्षा 2025 (एलटी ग्रेट शिक्षक भर्ती) में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने फैजाबाद के इंद्र कुमार पाठक और दो अन्य की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से जारी किए गए 28 जुलाई 2025 के विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई है। साथ ही आयोग से इस परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि यह भर्ती इससे पहले 2018 में आई थी और अब 2025 में आई है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम युवा आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित किए जाने से उक्त परीक्षा से वंचित हो गए हैं। इसलिए कम से कम तीन साल आयु सीमा में छूट दी जाए।

प्रतिवादी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि यह मामला विचार करने योग्य है। अदालत ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची उसके दो सप्ताह बाद जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें