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हाईकोर्ट : बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली को जमानत पर छोड़ने से इन्कार, कोर्ट ने कहा- अपराध करना इनका फैशन

Thu, 02 Mar 2023 11:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध करना इनका फैशन है। यह आपराधिक केस के गवाहों ही नहीं, समाज के लिए भी खतरा है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने माफिया अतीक के बेटे अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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Prayagraj News : अली अहमद। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया बाहुबली अतीक अहमद के पुत्र अली उर्फ अली अहमद उर्फ मोहम्मद अली अहमद को जमानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी खुद माफिया डॉन है। इनपर गन प्वाइंट पर पांच करोड़ रुपये की फिरौती, कीमती जमीन लिखने से इन्कार करने पर जान से मारने की धमकी देने, साथी असद द्वारा पिस्टल से फायर करने सहित विधायक राजू पाल हत्या केस के मुख्य चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल होने के आरोप हैं।

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इनके परिवार के पास अपराध से अर्जित हजारों करोड़ की संपत्ति है। अपराध करना इनका फैशन है। यह आपराधिक केस के गवाहों ही नहीं, समाज के लिए भी खतरा है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है। याची के खिलाफ करेली थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसमें जमानत पर रिहाई की मांग की याचिका दायर की गई थी।

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कोर्ट ने कहा, याची के पिता माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, जमीन हड़पने जैसे सौ से अधिक जघन्य अपराध दर्ज हैं। अली पर आरोप है कि उसने 20 लोगों के साथ शिकायतकर्ता के परिवार को घेरा और असलहा के बल पर पांच करोड़ की फिरौती मांगी। अतीक से बात न करने पर जानलेवा हमला भी किया। 
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