फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : अग्निवीर वायु सेना भर्ती में अनफिट घोषित अभ्यर्थी की याचिका खारिज

Sun, 05 Nov 2023 05:03 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियमानुसार गठित मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट पर रिव्यू रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों की समान राय की दशा में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि मेडिकल बोर्ड की राय अन्य मेडिकल जांच पर प्रभावी होंगी।

विज्ञापन


याची ने अग्निवीर वायु सेना भर्ती में मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट होने के बाद स्पोर्ट्स कॉलेज से फिट रिपोर्ट के आधार पर चयनित किए जाने की मांग में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा मेडिकल बोर्ड की रिव्यू रिपोर्ट में बोर्ड की पहली रिपोर्ट पर सहमत होकर अनफिट करार देने को प्रभावी माना जाएगा और याचिका खारिज कर दी है।

यह न्यायमूर्ति अजित कुमार ने ओम प्रकाश जायसवाल की याचिका पर दिया है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता गौरव कुमार चंद ने याचिका का प्रतिवाद किया। याची को दो बार मेडिकल बोर्ड की जांच में अनफिट पाया गया और चयनित करने से इंकार कर दिया।याची का कहना था कि कैवालियट एजुकेशन फाउंडेशन स्पोर्ट्स कॉलेज रोड गोरखपुर ने उसे फिट करार दिया है। याची अग्निवीर वायु सेना भर्ती परीक्षा दी थी। जिसमें उसने चयनित किए जाने की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें