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हाईकोर्ट : आयकर नोटिस की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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आयकर नोटिस की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुद्धा सोर्टेक्स राइस इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कंपनी के खिलाफ चार साल की मियाद बीतने के बाद आयकर कानून की धारा-148 के तहत जारी नोटिस को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड के कारण विभाग ने अधिसूचना जारी कर मियाद एक साल के लिए बढ़ा दी थी। इससे याची कंपनी के वर्ष 2015-2016 के मूल्यांकन के लिए 30 मार्च 2021 को जारी किया गया नोटिस समय के भीतर था। क्योंकि, मियाद 31 मार्च 2021 तक बढ़ गई थी। इसे छह साल के भीतर जारी करने के लिए प्रमुख आयुक्त आयकर विभाग की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं थी।
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कोर्ट ने चार साल की मियाद बीतने के बाद जारी आयकर नोटिस की वैधता व अधिकारिता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता पर्व अग्रवाल व आयकर विभाग के अधिवक्ता गौरव महाजन ने बहस की। याची का कहना था कि आयकर कानून के तहत मूल्यांकन वर्ष के चार साल के भीतर कर अपवंचन का नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके बाद छह वर्ष तक प्रमुख आयुक्त की पूर्व अनुमति से ही नोटिस जारी किया जा सकता है। नोटिस चार साल बाद बिना प्रमुख आयुक्त के पूर्व अनुमोदन लिए जारी किया गया है, इसलिए अवैध है। आयकर विभाग का कहना था कि चार साल की मियाद एक साल कोरोना के कारण बढ़ा दी गई थी। नोटिस समय के भीतर जारी किया गया है।
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