चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक पद पर मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए 12 सप्ताह के भीतर शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व भी ऐसा आदेश दिया, जिसे भर्ती बोर्ड ने नहीं माना तो दोबारा याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने टेस्ट न लेने के बोर्ड के 23 मई 18 के आदेश को रद्द कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने वरुण कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंह ने बहस की। याची को सात मई 18 को दौड़ के लिए बुलाया गया। जाते समय पांच मई को शामली में दुर्घटना में पैर में चोट आ गई, जिसकी सूचना दी गई थी।
फिर भी टेस्ट लिया गया। असफल होने के कारण चयन से इंकार कर दिया गया। इसके खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में टेस्ट लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी टेस्ट नहीं लिया गया तो याचिका दाखिल की गई।