इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि ट्यूबवेलों की मरम्मत व देख रेख कर दुरुस्त रखा जाए ताकि सिंचाई के काम में बाधा न आए।
कोर्ट ने कहा है कि खेती की सिंचाई के लिए बिजली न देना संविधान में मिले मौलिक अधिकार का हनन है। इससे कृषि व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
कोर्ट ने कहा है कि सरकारी संस्थाओं का दायित्व है कि खेती की सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति अनवरत जारी रखें और ट्यूबवेल की मरम्मत व देखरेख करें।कोर्ट ने जिलाधिकारी बांदा को बछेहरा गांव के पिपरी ट्यूबवेल की देखरेख करने का आदेश दिया है।