नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी, एरियर, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने कमलेश कुमार सचान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तीन की याचिका पर दिया है। उन्होंने हमीरपुर नगर पालिका परिषद राठ के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारी के सभी तरह के देयों का भुगतान कर तीन महीने में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च 2022 को होगी।