इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को विचाराधीन द्वितीय अपील तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह अपील तय नही कर सकते हैं तो उन्हें 22 फरवरी को हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने जौनपुर के चंद्र प्रताप की याचिका पर दिया है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने भी अपील तय नहीं की तो यह याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी प्राप्त कर बताने से लिए कहा है। जानकारी न मिलने पर मुख्य सूचना आयुक्त को तलब किया है।