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हाईकोर्ट का आदेश : काशी विद्यापीठ छात्रसंघ का चुनाव कराने के लिए सुरक्षा मुहैया कराएं पुलिस कमिश्नर

Sun, 06 Mar 2022 01:43 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची के अधिवक्ता नितीश कुमार श्रीवास्तव की ओर से पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते कहा कि काशी विद्यापीठ प्रशासन ने छात्रसंघ चुनाव केलिए पिछले साल ही अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन पुलिस बल मुहैया न होने से चुनाव नहीं हो सका।
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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर, वाराणसी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्रसंघ का चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होने की अधिसूचना समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए पत्र लिखेगा।

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जिसका जवाब मिलने के बाद सात दिनों के भीतर काशी विद्यापीठ प्रशासन छात्रसंघ का चुनाव कराएगा। कोर्ट ने 12 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने शशि प्रकाश चंदन की याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए दिया है।



इसके पूर्व सरकारी अधिवक्ता डॉ. डीके तिवारी ने तर्क दिया कि विधानसभा चुनाव की वजह से पुलिस कमिश्नर की ओर से पुलिस बल मुहैया नहीं कराया जा सका। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद छात्रसंघ चुनाव कराने केलिए सुरक्षा बल मुहैया कराया जाएगा।

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फोर्स न मिलने के कारण पिछले साल नहीं हो सका था चुनाव

याची के अधिवक्ता नितीश कुमार श्रीवास्तव की ओर से पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते कहा कि काशी विद्यापीठ प्रशासन ने छात्रसंघ चुनाव केलिए पिछले साल ही अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन पुलिस बल मुहैया न होने से चुनाव नहीं हो सका।




इस पर कोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के तीन दिनों के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर केसमक्ष पत्र भेजे, जिस पर पुलिस कमिश्नर को दो दिनों के भीतर जवाब देना होगा। इसकेबाद विवि प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित करना होगा।
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