डायजापाम के साथ पकड़े गए आरोपी को छह माह की सजा
जीआरपी थानाक्षेत्र के अंतर्गत नशीला पदार्थ डायजापाम की तश्करी करने वाले आरोपी अशोक कुमार रैदास को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को छह माह की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) भारत सिंह यादव ने अभियुक्त के वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीप्रकाश शुक्ला के तर्कों को सुनकर दिया।
मुकदमा वादी उपनिरीक्षक मिथिलेश ने दिनांक छह नवम्बर 2011 को रेलवे प्लेटफार्म पर गिरफ्तार करके प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अभियुक्त अशोक कुमार रैदास रेलवे प्लेटफार्म पर नशीले पदार्थ की बिक्री कर रहा है। संदेह होने पर उसे पकड़ा गया और जामातलाशी लेने पर उसके पास से 110 ग्राम डायजापाम बरामद हुआ है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई कि अभियुक्त को कम से कम सजा दी जाए। जबकि, अभियोजन ने घोर विरोध में तर्क दिया कि आरोपी दोषसिद्ध हुआ है। आरोपी को अधिकतम सजा दी जाए। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखकर विशेष कोर्ट ने उक्त आरोपी को छह माह की सजा से दंडित किया।