इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम गाजियाबाद को अक्वापोलीस सोशल वेलफेयर सोसायटी के 14 फ्लैट खरीदारों के 22 से 81 करोड़ रुपये की वसूली के हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। कहा कि कोई कानूनी अड़चन न हो तो दो माह में बिल्डर्स से खरीदारों की जमा राशि की वसूली कर उन्हें वापस कराई जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोसायटी व 14 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि अंसल बिल्डर्स ने फ्लैट बुक कराया। इसके लिए करोड़ों की कीमत जमा करायी गईए लेकिन अवधि बीतने के बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया। याचियों ने रेरा अथारिटी से गुहार लगाई। रेरा अथारिटी ने खरीदारों को उनका पैसा ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है।
मामले में डीएम ने नोटिस जारी की है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस पर यह याचिका दायर कर डीएम को समादेश जारी करने की मांग की गई थी। 14 फ्लैट खरीदार ने 22 करोड़ से लेकर 81 करोड़ रुपये तक का निवेश किया है। इसकी वसूली अटकी हुई है। उनके हितों का नुकसान हो रहा है।