इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट को केस फाइल भेजने में विफल रहने वाले अधिकारी सहायक रजिस्ट्रार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। वह एक विशेष फाइल को सूचीबद्ध करने में विफल रहे और विभिन्न प्रशासनिक निर्देशों का हवाला देते हुए मामले की फाइल को कोर्ट के समक्ष भेज दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मेरठ जिले के लिसारीगेट थाना के दलशाद उर्फ दिल्लू की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए हुए दिया।
अदालत ने याची को जमानत पर रिहा करने आदेश जारी किया और कहा कि सहायक रजिस्ट्रार कोट्र के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि जब उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया और उनकी ओर से हुई चूक के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना रुख दोहराया कि प्रशासनिक निर्देशों के कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने उन्हें अवज्ञाकारी मानते हुए उनके आचरण को न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करार दिया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया।