फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court Order : सात साल तक की सजा में गिरफ्तार न करने की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश  

Fri, 01 Jul 2022 09:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मऊ के लालता प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सात साल तक की सजा वाले आरोपों के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि याची के मामले में भी सात साल तक की सजा वाले अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू होंगे। 

विज्ञापन



यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मऊ के लालता प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है, इसलिए 17 जून 22 को मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज एफ आई आर रद्द की जाए।


याची पर लोक संपत्ति निवारण कानून व भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह भी कहना था कि धारा 41 ए के अनुसार तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखते हुए सात साल तक के सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश है, जिसका पालन कराया जाए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें