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Prayagraj News: हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को किया बरी

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के मुजरिया थाने में 32 साल पहले दर्ज हुई रेप की घटना में आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। लिहाजा, बरी किया जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने आरोपी शमीम व दो अन्य की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।
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वादी मुकदमा के अनुसार मुजरिया थाने में 14 नवंबर 1991 को आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि भूमि विवाद में जब उसका पति बाहर गया था तो आरोपी शमीम अपने दोस्तो शफीक, खुर्शीद और अशफाक के साथ 12/13 नवंबर की रात उसे उसके घर से घसीट ले गए और रेप किया। सत्र न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। संवाद
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