भाजपा विधायक संजीव राजा के खिलाफ 22 साल पहले मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में 2020 में स्थानीय अदालत ने सुनवाई करते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ से भाजपा विधायक संजीव राजा की सजा के खिलाफ अपील को जल्द सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है। विधायक के खिलाफ 22 साल पहले मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में 2020 में स्थानीय अदालत ने सुनवाई करते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
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विधायक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इसके साथ ही सजा को स्थगित रखने की मांग में अर्जी भी दाखिल की है। मामले में शीघ्र सुनवाई करने की याचिका की गई है। कोर्ट ने इसे निस्तारित करते हुए उचित पीठ के समक्ष यथाशीघ्र सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया गया है।