इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शवदाह की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी फीरोजाबाद को निर्देश दिया है कि नगर पालिका परिषद फरिहा में स्थित शव दाह भूमि एवं सड़क पर भूमाफिया के अवैध कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
कोर्ट ने याची से कहा है कि वह तीन सप्ताह में डीएम को प्रत्यावेदन दे और डीएम दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार कार्रवाई करें। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अविनाश गुप्ता की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि 47 भू माफिया ने शवदाह की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है।
शिकायत के बावजूद नगर पालिका परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गाटा संख्या 1206 एवं 1054 रकबा 0ऽ142 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ।