इस मांग के आधार पर केस को मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ ने अपने समक्ष सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित कर दिया। इस पर इंतजामियां मसाजिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने अर्जी देकर मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ के इस आदेश पर आपत्ति उठाई। मुख्य न्यायमूर्ति ने अर्जी को खारिज कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर केस स्थानांतरण के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।