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High Court : सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मामले में सुनवाई शुरू, आज आ सकता है फैसला

Wed, 06 Nov 2024 12:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

पिछली तारीख पर मामले की सुनवाई नहीं सकी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया कि अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तक वह मामले में सरकार का पक्ष रख रहे थे। इसके बाद अदालत ने छह नवंबर की तिथि मुकर्रर की थी। 
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इरफान सोलंकी, पूर्व विधायक सपा। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सीसामऊ विधानसभा से विधायक रहे इरफान सोलंकी के मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। जाजमऊ के अगजनी कांड में मिली सजा को लेकर दाखिल अपीलों पर पिछली तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके लिए छह नवंबर की तिथि मुकर्रर की गई थी। आज इस पर फैसला आ सकता है। इरफान को सजा मिलने के बाद खाली हुई सीसामऊ सीट पर चुनाव हो रहा है। यहां से समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया कि अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तक वह मामले में सरकार का पक्ष रख रहे थे। लिहजा, पक्ष रखने के लिए सरकार को समय की जरूरत है।

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यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में कानपुर नगर की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने इरफान , उसके भाई रिजवान समेत दस को सात साल कारावास की सजा सुनाई थी। सजा को रद्द करने की मांग के साथ इरफान और रिजवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, प्रदेश सरकार ने सात साल की सजा की नाकाफी बताते हुए उम्रकैद की मांग की है।

हाईकोर्ट ने इरफान और सरकार की अपीलों पर एकसाथ सुनवाई चल रही है। इरफान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और उपेंद्र उपाध्याय बहस कर रहे है, जबकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और एजीए प्रथम जेके उपाध्याय पक्ष रख रहे है।
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