इन सबके खिलाफ रामपुर के थानों में अलग-अलग कई एफआईआर दर्ज की गईं हैं। सह आरोपियों ने एफआईआर रद्द कराने केसाथ आपराधिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने केलिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। याची के अधिवक्ता खालिद महमूद ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई केलिए पांच अप्रैल 2022 की तिथि घोषित की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश केपूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ दर्ज विभिन्न 55 मामलों में सह आरोपियों की सुनवाई टाल दी है। मामले में आजम खां के बेटे अदीम आजम, जौहर विश्वविद्यालय अली ट्रस्ट के रजिस्ट्रार निखत अफलाख के साथ जकीउर रहमान सिद्दीकी, मो. फसीह जैदी, सलीम कासिम, नसीर अहमद खान, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है।
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इन सबके खिलाफ रामपुर के थानों में अलग-अलग कई एफआईआर दर्ज की गईं हैं। सह आरोपियों ने एफआईआर रद्द कराने केसाथ आपराधिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने केलिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। याची के अधिवक्ता खालिद महमूद ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई केलिए पांच अप्रैल 2022 की तिथि घोषित की है।