फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : आदेश का पालन करें या कोर्ट में हाजिर हों डीआइओएस

Fri, 21 Jan 2022 03:24 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है। उसे कॉलेज आवंटित किया गया है। याची ने एसडीएम बदायूं से निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर जमा किया है।
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर को सहायक अध्यापक भर्ती 2009 में चयनित याची का जिला बदायूं की बजाय बुलंदशहर दर्ज होने को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। कहा कि यदि पालन नहीं करते तो सात फरवरी को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने बदायूं के जगतपाल सिंह की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन



याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है। उसे कॉलेज आवंटित किया गया है। याची ने एसडीएम बदायूं से निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर जमा किया है। कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को गलत रूप से दर्ज जिले को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।


बोर्ड ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक को त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। याची का कहना है कि पता दुरुस्त कर उसे ज्वाइन कराया जाय। इस पर कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें