Prayagraj News : Dr. AK Bansal file photo
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चर्चित डॉ. एके बंसल हत्याकांड के आरोपी आलोक कुमार सिन्हा की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। लेकिन, उच्च न्यायालय ने कई शर्तें भी लगाई हैं। जांच में सहयोग करने और साक्ष्यों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की एकल खंडपीठ कर रही थी।
याची आलोक कुमार सिन्हा की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव और एडवोकेट अरविंद कुमार पांडेय ने तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। याची को केवल इसलिए फंसाया जा रहा है कि डॉ. एके बंसल ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें याची को जमानत मिल चुकी है। याची को मौजूदा मामले में सह आरोपी शोएब के इकबालिया बयान के माध्यम से झूठा पेश किया गया और उसी के आधार पर याची को पांच अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया।