उन्नति तकनीकी के बावजूद पुलिस रिश्तेदारों को कर रही प्रताड़ित
हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आज के डिजिटल युग में जब पुलिस के पास किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीकी साधन मौजूद हैं। ऐसे में रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने जैसा अंग्रेजों के जमाने का हथकंडा न अपनाएं। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि पंजाब पुलिस ने वांछित संदीप तोमर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस पर कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए एसएचओ गुजैनी को चेतावनी दी कि भविष्य में याची की निजता का उल्लंघन न किया जाए।
यह भी कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में संदीप तोमर पैरोल या जमानत पर बाहर आता है और शर्तों का उल्लंघन करता है, तब भी पुलिस को उसके माता-पिता के घर अचानक छापेमारी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने इस आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर और संबंधित थाना प्रभारी को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है।