कई बार आवेदन के बाद भी सुनवाई नहीं
याची का कहना है कि उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने एक प्रश्न को गलत पाते हुए याची को नंबर दिए जाने का आदेश 25 अगस्त 2021 को पारित किया था।
याची की ओर से आदेश की प्रति भी परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव को देकर अभ्यावेदन दिया गया लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ। याची का तर्क है कि भर्ती परीक्षा में उसने 96 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि, योग्यता अंक 97 थे और यदि उसे प्रश्न संख्या 60 के अंक का लाभ दिया गया तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त होंगे।