फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : प्रोन्नति वेतनमान पर शीघ्र विचार करें बीएसए, सहायक अध्यापक का प्रत्यावेदन निस्तारित करने का आदेश

Sat, 13 Jan 2024 03:49 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि याची की नियुक्ति वर्ष 2000 में जिला प्रतापगढ़ के मांधाता में हुई थी। वर्ष 2016 में याची का स्थानांतरण प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के महीन प्राइमरी पाठशाला में हुआ।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को बहादुरपर ब्लॉक की प्राइमरी पाठशाला में तैनात सहायक अध्यापक के प्रोन्नति वेतनमान की मांग पर विचार करते हुए याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची सहायक अध्यापक विजय कुमार की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि याची की नियुक्ति वर्ष 2000 में जिला प्रतापगढ़ के मांधाता में हुई थी। वर्ष 2016 में याची का स्थानांतरण प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के महीन प्राइमरी पाठशाला में हुआ। याची को दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद चयन वेतनमान तो दिया गया, लेकिन 20 दिसंबर 2001 में जारी शासनादेश के मुताबिक 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद प्रोन्नति वेतनमान नहीं दिया गया।

याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को सात जून 2022 को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को 20 दिसंबर 2001 के शासनादेश के आलोक में याची के प्रत्यावेदन को शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें