फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : एमएलसी के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक

Thu, 21 Jul 2022 11:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मामले में एमएलसी के खिलाफ अलीगढ़ के अतरौली थाने में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला लंबित है। सत्र न्यायालय द्वारा  विचारधीन मामले में उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एमएलसी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
विज्ञापन



मामले में एमएलसी के खिलाफ अलीगढ़ के अतरौली थाने में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला लंबित है। सत्र न्यायालय द्वारा  विचारधीन मामले में उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है। एमएलसी उसी आदेश को रद्द कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।


याची के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने में न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लिहाजा, मामले को रद्द किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले में प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें