इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तिथि तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने मामले में पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तिथि तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने मामले में पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने याची विवेक कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। पत्नी की हत्या के आरोप में कासगंज के सिकंदरापुर वैश्य थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। वह विभाग से निलंबित है और तीन अगस्त 2022 से जेल में है। मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।
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याची ने विभागीय जांच की कार्यवाही को चुनौती दी। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया कि याची अभी दोषी साबित नहीं हुआ है। मामले का ट्रायल चल रहा है। लिहाजा, विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाते हुए पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है।