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High Court : प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण की जद में आए पेड़ों को काटने पर रोक, पीडीए उपाध्यक्ष तलब

Sat, 10 Aug 2024 11:49 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याचिका पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने आनंद मालवीय व अन्य की याचिका पर दिया है। इससे पहले पीडीए उपाध्यक्ष ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।
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सड़क चौड़ीकरण में उखाड़े जा रहे पेड़। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया है।

याचिका पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने आनंद मालवीय व अन्य की याचिका पर दिया है। इससे पहले पीडीए उपाध्यक्ष ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।

इस पर कोर्ट ने कहा था महात्मा गांधी मार्ग, सरदार पटेल मार्ग सहित विभिन्न मार्गों पर बरसात में छायादार पौधे लगाए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का सांविधानिक दायित्व है। सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण रख लोक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करे। किसी को मानव प्रजाति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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यह अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा है। याची का कहना है कि सड़क किनारे खड़े पेड़ रिहायशी लोगों की लाइफ लाइन हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना में सरकार पेड़ों की कटाई कर रही है, लेकिन नए पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। सीवाई चिंतामणि रोड और गोविंदपुर में भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं।

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कोर्ट के आदेश पर एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी मनमानी कर रही है। इसकी संस्तुति पर जिलाधिकारी प्रयागराज ने 1341 पेड़ काटे जाने की अनुमति दी है। जिसमें से सीवाई चिंतामणि रोड पर 148 पेड़ इसकी जद में आ रहे हैं। पीडीए ने कहा था कि शांतिपुरम कुंभ मेला रोड से लेकर बेला कछार क्षेत्र तक 700 पेड़ लगेंगे।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि ने कहा था कि सीवाई चिंतामणि रोड पर 148 के बजाय अब केवल 78 पेड़ ही कांटे जाएंगे। जुलाई -अगस्त में नीम, कचनार, गुलमोहर, अर्जुन, अमलतास किस्म के पौधों को लगाने की योजना है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि 30 मई को कोर्ट ने पीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश जारी किए थे, जिनका पालन नहीं किया गया।

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